सरकारी कर्मचारियों काे मेडिकल सर्टिफिकेट देने में तीन माह की छूट, सरकार का फैसला, जारी होंगे प्रोविजनल नियुक्ति पत्र

Three months relaxation in giving medical certificate to government employees

Three months relaxation in giving medical certificate to government employees

Three months relaxation in giving medical certificate to government employees- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप- ए, बी, सी व डी के विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के अंदर-अंदर करना होगा।

सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार काे बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र और पूर्व जीवन के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व जीवन के बारे में सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो महीने के अंदर-अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, एचपीएससी/एचएसएससी द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक/फेशियल सत्यापन के मिलान का कार्य प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। 

प्रवक्ता ने बताया कि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में यह उल्लेखित होगा कि यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस स्थिति में नव नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस दिए तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।